उत्तराखंड में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सख्त आदेश जारी करके सभी दुकाने दोपहर 2 बजे बन्द , रात्री कर्फ्यू 7 बजे से 5 सुबह तक, संडे कर्फ्यू ।
देहरादून । उत्तराखंड में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सख्त आदेश जारी करके सभी दुकाने दोपहर 2 बजे बन्द ,रात्री कर्फ्यू 7 बजे से 5 बजे सुबह तक, संडे कर्फ्यू ।
ये है विधिवत आदेश
1.धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी ।
(महाकुम्भ मेला, 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गये SOPs दिनांक 22 जनवरी, 2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये दिशा-निर्देश पत्रांक 1115 / USDMA / 792 (2020 ) दिनांक 26 फरवरी, 2021 कुम्भ मेला क्षेत्र में यथावत रहेंगे)
2. सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा इत्यादि ) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
3. सनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
4. समस्त जिम, स्वीमिंग पूल, स्पॉ पूर्णतः बन्द रहेंगे।
5. राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य के समस्त सरकारी शिक्षण संस्थान प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेकनिक, आई.टी.आई व कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द रहेंगे तथा ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य सम्पादित किये जायेंगे |
6.शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2.00 बजे से बन्द किये जायेंगे (जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़कर )
7.सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा ।
सप्ताह के अन्य 06 दिनों में सांय 7.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।
साथ ही निम्नलिखित गतिविधियों हेतु छूट प्रदान की जायेगी।a) जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में कार्य होता है, उनके कर्मचारियों के आवागमन हेतु ।
b) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही ।
c) मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु ।
d) बसों ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गन्तव्य के लिए जाने वाली यात्री ।
e) शादी और सम्बन्धित समारोहों के लिए बैंकट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से सम्बन्धित व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय से प्रतिबन्धों से छूट प्रदान की जायेगी।
8. राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों (पर्यटक, श्रद्धालु व अन्य) को उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, जिसके 72 घण्टे पूर्व तक की निगेटिव रिपोर्ट के साथ वे उत्तराखण्ड में प्रवेश कर सकते हैं।
9. उत्तराखण्ड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो उन्हें
उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा तथा ऐसे व्यक्ति
वापसी पर स्वयं को होम क्वारंटाइन करेंगें साथ ही अपने स्वास्थ्य की निरन्तर मॉनिटिरिंग
करेंगें तथा इस दौरान किसी भी प्रकार के कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर कोविड हेल्पलाइन पर सम्पर्क करेंगें ।
10. जनपदों में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों / कार्मिकों के अवकाश सीधे निदेशालय से स्वीकृत नहीं किए जायेंगे। सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी ही अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु सक्षम होंगे। (पुलिस विभाग को छोड़कर)
11. कमजोर व्यक्तियों का संरक्षण (Protection of vulnerable persons) 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रूग्णता (co-morbidities) वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है।
12. कोविड उपयुक्त व्यवहार (COVID Appropriate behaviour)
उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों / पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से COVID Appropriate behaviour जैसे मॉस्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
- संछिप्त में कोविद अपडेट *21अप्रैल'2021 से*
*राज्य सरकार / जिला प्रशाशन* द्वारा पारित *आदेश* अनुसार *निमिन्लिखित बिंदुओं पर अवश्य *गौर करके पालन* करने की कृपा करें :
*1.* *रात्री कर्फ्यू*
रात्री कर्फ्यू शाम 7.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक रहेगा
*2.* सभी *दुकानें बंद* 2.00 बजे बन्द हो जायेंगी सिर्फ *निम्नलिखित आवश्यक सेवा प्रदान करने वाली दुकानों को खुलने की अनुमति है शाम 7 बजे तक:*
- दूध की डेरी, फल - सब्जी की दूकान
- आवश्यक खाद्य पदार्थ की दुकानें जैसे पर्चून की दुकानें
- मीट मछली की दूकान *( FSSAI अधिकृत)*
- दवाई की दूकान *(अधिकृत)*
- पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी
3. *50 प्रतिशत अनुमति*
सार्वजानिक वाहन जैसे बस - रिक्शा आदि, बार, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी
4. *पूर्णतः बंद*
कोचिंग इंस्टिट्यूट, स्विमिंग पूल, स्पा, जिम पूर्णतः बंद रहेंगे
5. *सीमित अनुमति*
धार्मिक, समाजिक, राजनैतिक, विवाह आयोजन में अधिकतम *100 व्यक्तियों* की अनुमति होगी ।
6. *वाहनों को छूट*
चिकित्सा, फल, सब्जी, पैट्रोल, गैस की आपूर्ति के वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी ।
7. *यात्रा में छूट*
हवाई जहाज, ट्रैन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के आवागमन में छूट रहेगी ।
8. *निर्माण कार्य*
सर्वजनिक हित के निर्माण व् उद्योगिक इकाइयों के क्रमिकों व् मजदूरों को आवागमन में छूट रहेगी ।
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