आधार पैनकार्ड रासनकार्ड घर बैठे बनाये
आधार कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें
चरण 1: अपने आस-पास आधार नामांकन केंद्र खोजने के लिए वेबपेज https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 पर जाएं।
चरण 2: केंद्र पर अपनी ऑनलाइन नियुक्ति बुक करें। आप आधिकारिक वेबसाइट https://aadharcarduid.com/aadhaar-card-apply-online के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा, आप बिना अपॉइंटमेंट के भी केंद्र पर जा सकते हैं।
चरण 3: इन दस्तावेजों को अपने साथ ले जाएं जैसे वोटर आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ और जन्म प्रमाण पत्र
चरण 4: जब आप नामांकन केंद्र पर जाते हैं, तो नामांकन फॉर्म में अपना विवरण दर्ज करें।
चरण 5: उल्लिखित दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें।
चरण 6: एक बार सभी दस्तावेज जमा हो जाने के बाद, आपका बायोमेट्रिक डेटा स्कैन किया जाएगा, जिसमें उंगलियों के निशान और आईरिस पहचान शामिल है।
चरण 7: आपको रसीद मिलेगी जिस पर 14 अंकों का नामांकन नंबर लिखा होगा। इसका उपयोग आधार कार्ड की स्थिति जानने के लिए किया जाता है।
चरण 8: सत्यापन के बाद, आधार कार्ड डाक के माध्यम से आपके पते पर भेज दिया जाएगा। आधार कार्ड बनने में आपको 90 दिन तक का समय लग सकता है।
राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें
राशन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
- आपकी ओर से किसी भी व्यक्ति ने राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है।
- आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है।
- भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं
राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया हर राज्य में अलग होती है। कहीं ऑफलाइन के लिए ही आवेदन किया जा सकता है तो कहीं ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है। उदाहरण के लिए, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और आप राजस्थान के है तो https://food.raj.nic.in/ पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
आवश्यक जानकारी भरकर अपने क्षेत्र के राशन डीलर या खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में सौंप दें। आवेदन के लिए तहसील में इस कार्य से जुड़े अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है। आप चाहें तो कॉमन सर्विस सेंटर में भी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड का फॉर्म सौंपने के बाद पर्ची अवश्य लेनी चाहिए।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें
अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आप घर बैठे इस प्रक्रिया को कर सकते हैं।
चरण 1: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आपको सबसे पहले https://parivahan.gov.in/sarathiservice/newLLDet.do पर जाना होगा और फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट लेना होगा।
चरण 2: यहां आपको ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ डीएल के विकल्प पर क्लिक करना होगा और फिर खुलने वाले फॉर्म में अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी।
चरण 3: सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
चरण 4: उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट प्राप्त करें।
चरण 5: एक बार जब आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको 2 से 3 सप्ताह में अपना लाइसेंस मिल जाएगा।
चरण 6: नीचे दिए गए चरणों का पालन करके फॉर्म को ऑनलाइन भी जमा और अपलोड किया जा सकता है।
वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें
- वोटर आईडी कार्ड बनवाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
- आपको एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आप वोट करने के लिए पंजीकृत हैं या नहीं, यह जांचने के लिए आपको https://electoralsearch.in/ पर जाना होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो आप वोट कर सकते हैं। अन्यथा आपको वोट करने के लिए पंजीकरण करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए https://www.nvsp.in/ पर जाएं।
1.सामान्य मतदाताओं को फॉर्म 6 (ऑनलाइन फॉर्म का लिंक) भरना होगा। यह फॉर्म ‘फर्स्ट टाइम वोटर्स’ और ‘वोटर्स शिफ्टिंग टू अदर स्टेट’ के लिए भी है।
2. एनआरआई मतदाता को फॉर्म 6ए भरना होगा (ऑनलाइन फॉर्म का लिंक)
3. (नाम, फोटो, आयु, महाकाव्य संख्या, पता, जन्म तिथि, आयु, सापेक्ष नाम, संबंध प्रकार, लिंग) में किसी भी परिवर्तन के लिए कृपया फॉर्म 8 (ऑनलाइन फॉर्म का लिंक) भरें।
4. एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की स्थिति में कृपया फॉर्म 8ए (ऑनलाइन फॉर्म का लिंक) भरें।
पैन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें
यदि आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको फॉर्म 49ए और 49एए भरना होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप भारतीय नागरिक हैं या विदेशी नागरिक।
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको इस प्रक्रिया का पालन करना होगा।
चरण 1: एनएसडीएल वेबसाइट के ऑनलाइन पैन आवेदन अनुभाग में जाएं
चरण 2: अपना आवेदन प्रकार चुनें: फॉर्म 49A (भारतीय नागरिक) या 49AA (विदेशी नागरिक) या पैन / पैन कार्ड पुनर्मुद्रण में परिवर्तन या सुधार।
चरण 3: अपनी श्रेणी चुनें।
चरण 4: अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम और जन्म तिथि दर्ज करें।
चरण 5: अगले पेज पर आपको एक टोकन नंबर के साथ एक पर्ची मिलेगी। इस पेज पर ‘कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म’ पर क्लिक करें।
चरण 6: आपको फॉर्म 49ए या फॉर्म 49एए जैसी अधिक व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। सभी आवश्यक जानकारी इनपुट करें।
चरण 7: चुनें कि आप दस्तावेज़ कैसे जमा करना चाहते हैं। आप ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं:
ए) आवेदन दस्तावेज कार्यालय में जाकर भी जमा किए जा सकते हैं।
b) डिजिटल साइन के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा करें।
ग) ई-साइन के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा करें।
चरण 8: एक बार आगे बढ़ने से पहले, अपनी जानकारी को अच्छी तरह से जांच लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है।
चरण 9: ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें और आपको भुगतान विकल्प पर ले जाया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट और बिल डेस्क के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के बीच चयन करें।
चरण 10: यदि आप डिमांड ड्राफ्ट का विकल्प चुनते हैं तो आपको आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक डीडी बनाना होगा। क्योंकि आपको डीडी नंबर, जारी करने की तारीख, राशि और उस बैंक का नाम देना होगा जहां से डीडी बनाया गया है।
चरण 11: यदि आप बिल डेस्क का चयन करते हैं तो आप नेट बैंकिंग और डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
चरण 12: ‘मैं सेवा की शर्तों से सहमत हूं’ पर क्लिक करें और भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें। पैन आवेदन शुल्क इस आधार पर अलग-अलग होगा कि आप एनएसडीएल को अलग से दस्तावेज भेज रहे हैं या उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं।
चरण 13: यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करते हैं, तो आपको भुगतान पर्ची और पावती रसीद प्राप्त होगी। पावती रसीद मुद्रित करनी होगी।
चरण 14: पावती रसीद के साथ हाल ही में क्लिक की गई दो तस्वीरें संलग्न करें।
(ध्यान रखें कि फोटो को स्टेपल या क्लिप न करें। सुनिश्चित करें कि आप रसीद के बाईं ओर संलग्न फोटो पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। फोटो के दाईं ओर हस्ताक्षर न करें। सुनिश्चित करें कि आपका चिन्ह दिए गए बॉक्स में है।
चरण 15: भुगतान की पुष्टि हो जाने के बाद, सहायक दस्तावेज एनएसडीएल को डाक या कूरियर द्वारा भेजें।
इस तरह आप घर बैठे इन सभी दस्तावेजों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाकर लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है.
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