राहत की खबर: विवाह समारोह में विवाह स्थल/वैडिंग प्वाइंट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है।

 उत्तराखंड में एक बार फिर कोविड-19 कर्फ्यू 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, मुख्य सचिव द्वारा इसके आदेश जारी किए गए हैं जारी की गाइडलाइन में कहा गया है राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत आदेश संख्या 550/USDMA/792(2020) जो दिनांक 20 सितंबर 2021 को जारी किए गए थे, इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 28 अगस्त के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 14 दिवस के लिए बढ़ा दिया गया है।


राज्य में कोविड कर्फ्यू दिनांक 5 अक्टूबर 2021 प्रात: 6 बजे से दिनांक 19 अक्टूबर प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।


कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोविड अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल/वैडिंग प्वाइंट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई । 


शादी के season मे इस से आम जनता को बहूत राहत मिल सकती है। शादी के व्यापारीयों को भी बहूत समय बाद राहत भरी खबर है। 

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